नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET 2019) में सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण के तहत मिलने वाली अंकों में छूट पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि अभी सीटेट में सरकार की तरफ से दी गयी आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है. इस मामले में शीर्ष अदालत सीबीएसई (CBSE) को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

7 जुलाई को होगी परीक्षा
अदालत ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है. याचिका में कहा गया था कि आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए. ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में छूट के अलावा ज्यादा प्रयास की व्यवस्था दी जाए. आपको बता दें कि देश में 7 जुलाई 2019 को सीटीईटी (CTET 2019) आयोजित की जा रही है. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है. एडमिट कार्ड आप सीटीईअी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.