मास्टरशेफ इंडिया के जज कुणाल कपूर को क्रूरता के आधार पर मिला तलाक, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
MasterChef India judge Kunal Kapur granted divorce: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर की पत्नी के संबंध में कहा, ``सार्वजनिक रूप से पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है.``
MasterChef India judge Kunal Kapur granted divorce: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 2 अप्रैल को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से तलाक की मंजूरी दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर कुणाल कपूर के तलाक को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि कुणाल कपूर के प्रति महिला का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने तलाक से इनकार करने वाले एक फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कुणाल कपूर (Kunal Kapur) की अपील को स्वीकार कर लिया. हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून की भलीभांति स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान है.
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सुनाया गया फैसला
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा, ''वर्तमान मामले के सभी पहलुओं और फैक्ट को देखने के बाद हम पाते हैं कि प्रतिवादी (पत्नी) का अपीलकर्ता (पति, कुणाल कपूर) के प्रति व्यवहार सही नहीं रहा है. कुणाल कपूर की पत्नी का व्यवहार उनके प्रति गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं है.'' उन्होंने आगे कहा, ''यदि एक जीवनसाथी का दूसरे के प्रति इस तरह का स्वभाव है तो यह विवाह की मूल भावना का ही निरादर है. इस बात का कोई संभावित कारण नहीं है कि उन्हें एक साथ रहते हुए लंबे समय तक यातना सहने के लिए बाध्य क्यों होना चाहिए.''
2008 में हुई थी कुणाल कपूर की शादी
बता दें कि कुणाल कपूर की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था. टेलीविजन शो 'मास्टर शेफ' में जज कुणाल कपूर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें भी अपमानित किया.
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कुणाल कपूर की पत्नी ने लगाए थे आरोप
वहीं, दूसरी तरफ कुणाल कपूर की पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया था. कुणाल कपूर की पत्नी ने कहा था कि उन्होंने हमेशा अपने पति से जीवनसाथी की तरह बात की और उनके प्रति वफादार थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल कपूर ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ीं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर दी तलाक की मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि, कलह हर शादी का एक हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है. बेंच ने कहा, ''शादी के दो साल के भीतर अपीलकर्ता ने खुद को एक सेलिब्रिटी शेफ के रूप में स्थापित कर लिया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है. सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानना ही समझदारी है कि ये प्रतिवादी (कुणाल कपूर की पत्नी) द्वारा अदालत की नजर में अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोप मात्र हैं और ऐसे निराधार दावों का किसी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह क्रूरता के समान है.''