Rajkumar Santoshi Lawyer statement:  'लाहौर 1947' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी बीते दिन में सुर्खियों में छाए हुए हैं. जामनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 करोड़ रुपये का फाइन भरने का आदेश दिया है. यह सजा राजकुमार को सालों से चल रहे चेक बाउंस मामले के तहत सुनाई गई है. उन पर पैसे ना चुकाने का आरोप है. कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद डायरेक्टर के वकील, बिनेश पटेल ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है. 


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राजकुमार संतोषी के वकील ने दिया बयान 


राजकुमार संतोषी के वकील, बिनेश पटेल का कहना है कि वो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं. उन्होंने कहा, "अदालत ने अपने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी और फिर हमने उच्च स्तरीय मंच पर अपील करने के लिए समय मांगा. इसके बाद संतोषी को जमानत दे दी गई. प्रॉसिक्यूशन ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया कि है कि संतोषी ने पैसे लिए हैं. खुद स्वीकार भी किया है कि एक तीसरे पक्ष ने पैसे कलेक्ट किए थे. उसके बदले तीसरे पक्ष ने 10 लाख रुपये के 11 चेक दिए, जिनकी मिस्टर संतोषी को कोई जानकारी नहीं थी."


उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इस बात को नजरअंदाज किया और उनके खिलाफ फैसला लिया है. बिनेश ने कहा, "झूठे दावों के आधार पर चेक में बदलाव किए गए हैं और उस तीसरे पक्ष को नहीं बुलाने की जरूरत नहीं समझी, जिसने पैसे जमा किए थे.इस बारे में संतोषी जी को कोई भी जानकारी नहीं थी. हम ऊपर उच्च स्तर पर इस मामले को दोहराएंगे और सभी बिंदुओं पर रोशनी डालेंगे." 



क्या है पूरा मामला


यह मामला सालों से चल रहा है. राजकुमार संतोषी पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन अशोकलाल के 1 करोड़ रुपये नहीं चुकाए हैं. ऐसा भी कहा गया कि केस शुरू करने से पहले भी बिजनेसमैन अशोकलाल ने डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की थी. पर वो संभव नहीं हो पाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजकुमार संतोषी को दोगुनी रकम चुकाने के लिए कहा है.