Sushant Singh Rajput Case: रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की थी.दोनों के खिलाफ CBI ने लुक आउट नोटिस जारी किया था. यह नोटिस रद्द किया जाय ऐसी उनकी याचिका में मांग थी. इस मामले में आज कोर्ट ने सीबीआई को लुक आउट नोटिस रद्द करने के आदेश दिए.


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रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ CBI ने FIR सुशांत सिंह मामले में दाखिल किया है. इस मामले की तफ्तीश अभी शुरू है. इस कारण दोनों देश के बाहर जा नहीं सकते थे. दोनों को दिक्कत थी. जिस वजह से इन दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की थी. इस याचिका में इन्होंने लुक आउट नोटिस रद्द करने की मांग की थी.


 



 


बॉम्बे हाईकोर्ट में की थी याचिका
कुछ दिन पहले रिया को दुबई जाना था तो उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की थी और उसने लुक आउट नोटिस कुछ समय के लिये शिथिल करने की मांग की थी. इस वक्त CBI ने उसके याचिका को विरोध किया था. इस मामले की तफ्तीश अभी शुरू है. याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप है. वह अगर बाहर गईं तो वापस नहीं आएंगी. हमें अभी उसका स्टेटमेंट लेना है. ऐसी बहस cbi के वकील ने की थी.


रिया का परिवार यहा पर है. वो यहां काम करती है. उसके मां बाप यहां पर है.वो देश छोड़के नहीं भाग सकतीं. ऐसा उसके वकील का कहना था. बाद में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की लुक आउट नोटिस शिथिल कर उसे दुबई जाने की परमीशन दी थी. उसके बाद रिया दुबई जाके भारत वापस लौटी. 


 



 



रिया को बड़ी राहत


भारत आने के बाद रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की और लुक आउट नोटिस हमेशा के लिये रद्द करने की मांग की थी. CBI के वकील श्रीराम शिरसाठ ने इस याचिका का विरोध किया था और अपना हलफनामा भी दायर किया था. दोनों याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई दौरान कोर्ट ने दोनों की लुक आउट नोटिस रद्द की. दोनों को बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे के पीठ ने फैसला सुनाया. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.


 


इनपुट: सुधाकर काश्यप