Serial Killer: 17 महिलाओं को बहलाया फिर कर दी हत्या, सीरियल किलर को अब मिली सजा
Life imprisonment for Serial Killer: एक महिला की हत्या के मामले में अपराधी की जब जांच हुई. तब पता लगा कि वह इसके पहले भी 16 महिलाओं का मर्डर कर चुका है.
Life imprisonment for Serial Killer: तेलंगाना के जोगुलम्बा-गडवाल जिले की एक अदालत ने 17 महिलाओं की हत्या करने वाले एक सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ताड़ी की दुकानों पर महिलाओं से दोस्ती करने के बाद उन्हें निशाना बनाने वाले येरुकली श्रीनू (47) को हत्या के एक मामले में सजा सुनाई गई. तीसरे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उसे दोषी ठहराया और गुरुवार को उसे चिट्टी अलीवेलम्मा (53) की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
17 महिलाओं को ठगा फिर मार डाला
सीरियल किलर को 2019 में अलीवेलम्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जांच से पता चला कि उसने पिछले एक दशक में 16 अन्य महिलाओं को मार है. श्रीनू की पत्नी सलाम्मा को भी चोरी की संपत्ति का स्टॉक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
पिकनिक ले जाता, फिर करता हत्या
शराब का आदी श्रीनु ताड़ी की दुकानों पर पीने के लिए आने वाली महिलाओं से दोस्ती करता था, पिकनिक के नाम पर उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता था. वह उनके साथ शराब पीकर उनकी हत्या कर देता था और उनके सोने-चांदी के आभूषणों को चुरा लेता था.
ताड़ी की दुकानों से फंसाता था शिकार
श्रीनू आखिरकार तब पकड़ा गया जब पुलिस ने अलीवेलम्मा की हत्या के मामले को सुलझाया, जिसका शव 17 दिसंबर, 2019 को महबूबनगर जिले के एक गांव के पास मिला था. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने रंगारेड्डी और महबूबनगर जिलों में विभिन्न स्थानों पर ताड़ी की दुकानों पर अकेली महिलाओं को निशाना बनाया था.
पहले भी कर चुका था भाई की हत्या
2009 में भी श्रीनू को कुछ आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया था. उसे अपने भाई की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2013 में जेल में अच्छे आचरण के लिए उसे छोड़ दिया गया था. हालांकि, उसमें कोई बदलाव नहीं आया. आखिरी बार 2018 में जेल से रिहा होने के बाद, अधिकारियों ने उसे जेल विभाग द्वारा संचालित एक पेट्रोल बंक पर इस उम्मीद के साथ नौकरी प्रदान की थी कि वह सुधर जाएगा. फिर भी वह शराब पीकर अपराध करता रहा. उसे 11 मामलों में बरी किया गया था. हाल ही में दो मामलों में उसे बरी किया गया था. पुलिस ने उसके बरी होने के खिलाफ अपील की थी.
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