Karnataka: HC के फैसले के बाद जश्न की तैयारियां शुरू, हुबली के ईदगाह मैदान में आज पधारेंगे बप्पा
कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा याचिका को रिजेक्ट करने के साथ ही हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हिन्दू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गणपति बप्पा के नारों का उदघोष किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी इस मौके पर मैदान पहुचें और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया.
Ganesh Chaturthi celebrations: कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा याचिका को रिजेक्ट करने के साथ ही हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हिन्दू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गणपति बप्पा के नारों का उदघोष किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी इस मौके पर मैदान पहुचें और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया.
मंत्री ने खास समुदाय से की अपील
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है. मैं इसका स्वागत करता हूं. अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करने का प्रयास किया गया. पड़ोसी ईदगाह मैदान एक सार्वजनिक संपत्ति है. दो मौकों पर नमाज की इजाजत देने के अलावा यह संपत्ति निगम की है. इसलिए विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों सहित उनमें से कुछ ने इसका विरोध किया यह एक अच्छा विकास नहीं है. कुल मिलाकर फैसला लिया गया है. किसी को भी आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और अगले तीन दिनों तक शांतिपूर्वक त्योहार मनाना चाहिए. मैं (एक समुदाय से) अपील करता हूं कि हमें नमाज अदा करने से कोई आपत्ति नहीं है. इसी तरह गणेशोत्सव का विरोध नहीं करना चाहिए.
कोर्ट ने देर रात सुनाया आदेश
बता दें कि देर रात की सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि कर्नाटक के हुबली के ईदगाह ग्राउंड पर बुधवार से गणेशोत्सव हो सकेगा. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रदेश के हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रात 10 बजे सुनवाई की. सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी के कक्ष में हुई.
जमीन पर विवाद
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 400 किमी से अधिक दूर चामराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा. वहीं बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया.
गौरतलब है कि हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) ने यहां ईदगाह मैदान में तीन दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था.
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