नई दिल्ली: संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद जम्मू एवं कश्मीर राज्य का स्वरूप कुछ इस तरह होगा. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 : 


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- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन होगा


- इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे


- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का गठन होगा


- इसमें लद्दाख और लेह के अलावा बाकी सभी इलाके शामिल होंगे.


राज्यपाल का दर्जा :


- मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल अब केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे.


राज्यसभा में प्रतिनिधित्व :


- जम्मू एवं कश्मीर के चार मौजूदा राज्यसभा सदस्य केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य होंगे. उनके कार्यकाल यथावत रहेंगे.


लोकसभा में प्रतिनिधित्व :


- केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें होंगी.


- केंद्र शासित लद्दाख में एक लोकसभा सीट होगी.


उपराज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा :


- केंद्र शासित पुडुचेरी के लिए लागू अनुच्छेद 239ए में मौजूद प्रावधान केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी लागू होंगे.


- विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 107 सीटें होंगी. (जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पहले 111 सीटें थीं, जिनमें से 87 के लिए चुनाव होते थे.)


- पाकिस्तानी कब्जे वाली 24 सीटें खाली रहेंगी (पहले की विधानसभा में जिस तरह खाली रहती थीं.)


- उपराज्यपाल विधानसभा में दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं.


- विधानसभा का कार्यकाल पांच साल होगा (पहले छह साल था).


- केंद्रीय कानून केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे.


सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव किया :


- विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और सीटों के नक्शे तैयार किए जाएंगे.


- फिलहाल जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं और कश्मीर में 46 सीटें.


अनुच्छेद 370 ने क्या रोक रखा था : 


- सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन.


- शिक्षा का अधिकार.


- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच.


- कश्मीर में महिलाओं के लिए शरिया कानून से आजादी.


- पंचायतों को अधिकार.


- हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण.


- देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को कश्मीर में जमीन खरीदने या जमीन का स्वामित्व रखने से.


- कश्मीर की भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता लेने से.