HC Dismissed Plea Seeking Azaan From Loudspeaker: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अजान (Azaan) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है.


याचिका में की गई लाउडस्पीकर से अजान की मांग


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए. अब इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.


ये भी पढ़ें- 'चाचा हमसे आगे हैं, नहीं है कोई कन्फ्यूजन', अखिलेश ने शिवपाल को लेकर कही ऐसी बात


हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है. जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की.


यूपी में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर


गौरतलब है कि यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है. इस बीच, यूपी में बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं. इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है.


ये भी पढ़ें- लाउडस्पीकर विवाद को लेकर क्यों मुखर हैं राज ठाकरे, संजय राउत ने बताई वजह


कैसे शुरू हुआ था लाउडस्पीकर विवाद?


जान लें कि लाउडस्पीकर विवाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे (Raj Thackeray) के एक बयान के बाद शुरू हुआ था. राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं, वरना मस्जिदों के सामने उससे तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी. इसके बाद ये मामले यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में उठा.


LIVE TV