नई दिल्ली : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक और झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UBHL) द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट में किंगफिशर एयरलाइंस के बकाए की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ आए फैसले को चुनौती दी गई थी.


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कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यू यू ललित की खंडपीठ ने कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने एसबीआई (SBI) की अगुवाई में बैंको के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करते हुए कोर्ट को सूचित किया कि फरार माल्या से करीब 3,600 करोड़ रुपयों की वसूली हो चुकी है लेकिन अभी 11 हजार करोड़ की वसूली बाकी है. 


रोहतगी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कंपनी की संपत्तियों को कुर्क नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एनक्मबर्ड संपत्तियां ((Encumbered Assets)) थीं और इस तरह बैंकों का संपत्तियों पर पहला दावा था.


गौरतलब है कि फरवरी 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यूबीएचएल का अपने लेनदारों का कुल बकाया लगभग 7,000 करोड़ रुपये है.


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