अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत: `21 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा`, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
Arvind Kejriwal Got Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला केस में ईडी के हाथों गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
Kejriwal Bail Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया. केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने में देरी की. जस्टिस खन्ना ने कहा, 'अगस्त 2022 में ED ने ECIR दर्ज की... उन्हें (केजरीवाल) मार्च (2024) में अरेस्ट किया गया... डेढ़ साल तक वे वहां थे... गिरफ्तारी (चुनाव के) पहले या बाद में हो सकती थी. 21 दिन इधर-उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए.' जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को रिहा किया गया हो.' इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'इसे ऐसे सरल, सीधे-सादे ढंग से न कहें. हम आदेश पारित कर रहे हैं.' सुप्रीम कोर्ट का आदेश केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है. केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की 5 बड़ी बातें पढ़िए.