डॉ. सुभाष चंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेबी के समन पर हुई सुनवाई
SEBI Summons: हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 27 मार्च को सेबी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक जो भी जानकारी या दस्तावेज उनके पास हो उसे मुहैया करा दें. हाईकोर्ट ने साफ किया है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा चाहें तो सेबी के समन का जवाब ना दें.
Subhash Chandra: मार्केट रेगुलेटर सेबी के समन के खिलाफ ज़ी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन एमिरिटस डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की दलीलों में दम पाया और राहत दी है. हाई कोर्ट ने सुझाया कि डॉक्टर चंद्रा चाहें तो सेबी के 12 जनवरी के समन को नजरअंदाज कर सकते हैं. और केवल वो 27 मार्च को सेबी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक जो भी जानकारी या दस्तावेज उनके पास हो उसे मुहैया करा दें.
हाईकोर्ट में सेबी की तरफ से भी इस मामले पर हामी भरी गई है. असल में यहडॉक्टर सुभाष चंद्रा के लिए बड़ी राहत है. 27 मार्च को जारी सेबी के समन पर जवाब देने के लिए चंद्रा को 4 हफ्ते का समय दिया गया. है कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चंद्रा 12 जनवरी के बाजार नियामक के पिछले समन का जवाब नहीं दे सकते हैं.
इससे पहले सेबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को जारी किए गए समन पर तीन सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा. चंद्रा ने इसी महीने एक याचिका दायर कर समन को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की अपील की थी.
सुभाष चंद्रा के वकील ने सेबी द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी और तर्क दिया कि पूंजी बाजार नियामक पूर्व निर्धारित तरीके से जांच को आगे बढ़ा रहा था. फिर खंडपीठ ने सेबी को चंद्रा की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी. फिलहाल अब सुभाष चंद्रा के लिए राहत की खबर आई है.