बेगूसरायः Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में 2004 में हुए कांग्रेस नेता सह पैक्स अध्यक्ष समेत दो लोगों के हत्या मामले में भाजपा नेता समेत 12 लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस दोहरे हत्याकांड में शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी भाजपा नेता मिथिलेश सिंह, रोशन सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, कोमल सिंह, शालिग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को हत्या के मामले में पहले दोषी करार दिया है और आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


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दोहरे हत्याकांड में सभी आरोपित वर्ष 2015 में जिला न्यायालय से रिहा किये जा चुके थे. पीड़ित परिवार ने जिला जज के रिहाई आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. जिसमें हाईकोर्ट ने फिर से मुकदमे को खोलते हुए चार महीने के अंदर मामले का निष्पादन करने का आदेश जिला न्यायालय को दिया था. जिसके बाद आरोपी मामले को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक लेकर गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और अब जिला न्यायालय से सभी आरोपी को सजा सुनाई गई है. 


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दरअसल, पूरी घटना शाम्हो प्रखंड के अकबरपुर पुरानी डीह गांव की है. स्थानीय मुकेश सिंह ने नयागांव थाना कांड संख्या 13/ 2004 मामला दर्ज कराते हुए सभी आरोपित पर आरोप लगाया कि 8 मार्च 2004 को रात्रि 8 बजे में शाम्हो प्रखंड के अकबरपुर पुरानी डीह गांव के ठाकुरबाड़ी के पास कांग्रेस नेता सह पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह और उसके चचेरे भाई सिपुल सिंह को मिथिलेश सिंह सहित 12 लोगों ने घेर कर गोली मारकर हत्या कर दिया था. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब ललन सिंह, सिपुल सिंह अपने भाई मुकेश सिंह के साथ अग्निकांड के पीड़ितों के बीच सामग्री वितरण कर वापस लौट रहे थे, तभी सभी आरोपियों ने घेर कर फायरिंग कर हत्या की. जिसमें मुकेश सिंह किसी तरह गाड़ी से भाग कर अपनी जान बचाई थी. 


घटना के संबंध में बताया जाता है कि कांग्रेस से जुड़े ललन सिंह पैक्स का चुनाव लड़ा था और भाजपा नेता मिथिलेश सिंह भी चुनाव लड़े थे. जिसमें ललन सिंह चुनाव जीत गए थे. बाद में दोनों के जिला परिषद का चुनाव लड़ा जहां दोनों जिला पार्षद में हार गए इसी को लेकर दोनों के बीच राजनीतिक अदावत थी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा ने बताया कि बेगूसराय न्यायालय ने आज ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुनाया है. भाजपा नेता मिथिलेश सिंह सहित 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, उस न्यायालय में फिर से शुरू हुई सुनवाई में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. एडीजे-4 ने सभी 12 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजनीतिक कारणों से यह हत्या हुई थी, जिसके बाद मामला जमीन विवाद में बदल गया था.


इनपुट- राजीव कुमार, बेगूसराय 


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