Jharkhand: ED ने धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री भानु प्रताप साही की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की
Jharkhand News: ईडी और CBI ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2005-09 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति बनायी. यह मामला भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोडा और अन्य के खिलाफ दोनों जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है.
Ranchi: ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन (Money laundering) मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री भानु प्रताप साही (Bhanu Pratap Sahi) की सात करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि तीन संपत्तियां राज्य के गढ़वा जिले के बभनी मौजा में और एक संपत्ति जंगीपुर गांव में स्थित है. ईडी ने एक बयान में कहा, ‘6.94 एकड़ में फैली इन संपत्तियों की कीमत 13.24 लाख रुपये है.
हालांकि, इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य सात करोड़ रुपए से ज्यादा है.' ईडी ने दिसंबर 2013 में ये संपत्तियां जब्त की थी और धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत निर्णय करने वाले प्राधिकरण ने आदेश को मंजूर किया था. मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शाही स्वास्थ्य और श्रम मंत्री थे. ईडी और CBI ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2005-09 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति बनायी. यह मामला भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोडा और अन्य के खिलाफ दोनों जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है.
रांची में पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री के खिलाफ धन शोधन का मुकदमा चल रहा है. ईडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में 2005-2009 के दौरान विधायक और कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान साही अपने रिश्तेदारों और अन्य के साथ धनशोधन की गतिविधि में संलिप्त थे. उन्होंने सोनांचल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अंगेश ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के जरिए अवैध तौर पर 7,97,96,888 रुपये की संपत्ति अर्जित की. ईडी ने पूर्व में गाजियाबाद, गुरुग्राम और रांची में साही से जुड़ी 15 अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की थी.
(इनपुट-भाषा)