धनबाद:  झारखंड में कोर्ट ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जी दस्तावेजों के जरिए टीडीएस लेने के मामले में दो साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2018 का है जब भरत शर्मा ने टीडीएस का भुगतान किया था. आयकर विभाग की जांच में पता चला कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर टीडीएस लिया था. इसके बाद आयकर विभाग ने मामला दर्ज किया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह सजा दी.


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जानकारी के लिए बता दें कि सजा सुनाये जाने के बाद भरत शर्मा ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील की, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई. इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जेल जाते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. भरत शर्मा व्यास भोजपुरी संगीत जगत के एक प्रमुख गायक हैं, जिन्होंने हमेशा निर्गुण गायकी से समझौता नहीं किया. उनके गानों का स्तर हमेशा ऊंचा रहा है, इसलिए उन्हें भोजपुरी संगीत का बेताज बादशाह माना जाता है. उनके गाने इतने लोकप्रिय हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के दौर में भी उनके गानों को यूट्यूब पर मिलियन व्यूज मिले हैं. भरत शर्मा को संगीत अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.


साथ ही इस पूरे मामले से भरत शर्मा के प्रशंसकों में निराशा है, लेकिन उनके संगीत की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. वह आज भी भोजपुरी संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं और उनकी गायकी की सराहना होती है. इस घटना ने उन्हें कानूनी मुश्किलों में डाल दिया है, लेकिन उनके संगीतमय योगदान को लोग नहीं भूल सकते है.


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