बिहार पंचायत चुनाव 2021 नियम: प्रत्याशी नहीं कर सकते मनमाना खर्च, EC ने खींची लक्ष्मण रेखा
Bihar Panchayat election 2021:राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 101 पन्नों का गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है.
Patna: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 (Bihar Panchayat Chunav 2021) को लेकर गाइडलाइन (Bihar Panchayat Chunav Guideline) जारी कर दिया है. इस गइडलाइन में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च का डिटेल में ब्यौरा दिया गया है. इसके तहत सबसे अधिक खर्च जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं.
जिला परिषद के उम्मीदवारों को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है. वहीं, मुखिया और सरपंच को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार तक खर्च करने की अधिकत्तम सीमा तय की गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 101 पन्नों का गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार कोई भी प्रत्याशी अगर किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
इसके साथ ही पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के सहारे वोट मांगा तो ये भी आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंधन के दायरे में आएंगे. आयोग ऐसे उम्मीदवारों पर FIR दर्ज करेगा. गाईडलाईन के अनुसार, जुलूस के लिए सड़क पर जाम भी लगाया तो कार्रवाई होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन में उम्मीदवारों के कारण आमलोगों को परेशानी ना हो इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन आयोग ने किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय एवं स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेने होंगे.
चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहां पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा. साथ ही, यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा. गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो.
मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए. जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूप से पालन किया जाना चाहिए.