बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह दोषी करार, इस दिन होगा सजा का ऐलान
16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के लदवां गांव में स्थित पैतृक घर पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पुश्तैनी मकान से प्रतिबंधित हथियार एके 47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे.
पटना: MLA Anant Singh: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आज MP/MLA कोर्ट ने एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट ने अभी विधायक की सजा का ऐलान नहीं किया है. जानकारी के अनुसार, अदालत इस मामले में 21 जून को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगा.
AK-47 और जिंदा कारतूस हुई थी बरामद
बता दें कि विधायक फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के लदवां गांव में स्थित पैतृक घर पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पुश्तैनी मकान से प्रतिबंधित हथियार एके 47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे. इसके बाद बाढ़ थानाध्यक्ष ने ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
बेउर जेल में हैं अनंत सिंह
इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले की सुनवाई पटना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी दुबे कर रहे थे. इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है.
2020 में आरोप गठित
आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया. इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया. एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था.
सोमवार को पूरी हुई थी सुनवाई
मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस गवाहों को अदाल में पेश किया जबकि मकोमा विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी. इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक को दोषी करार दिया है.
इससे पहले आज अनंत सिंह बेऊर जेल से पटना सिविल कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए. अनंत सिंह के कोर्ट परिसर पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी.