बिहार के मुजफ्फरपुर में नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज
नैयर के वकील मनोज सिंह के माध्यम से दायर उक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि शर्मा, जिंदल और नरसिंहानंद के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है.
मुजफ्फरपुर: Nupur Sharma Comment: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरी भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ शुक्रवार को जिले की एक अदालत में अर्जी दी गई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता एम. राजू नैयर द्वारा दी गई अर्जी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद, जिनका इसी तरह का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, का नाम भी सहआरोपी के रूप में दिया गया है.
21 जून को होगी सुनवाई
नैयर के वकील मनोज सिंह के माध्यम से दायर उक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि शर्मा, जिंदल और नरसिंहानंद के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है. भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली उक्त याचिका पर 21 जून को सुनवाई होने की संभावना है.
कई इस्लामी देशों ने की बयान की निंदा
शर्मा ने ज्ञानवापी विवाद (Gyanvapi Dispute) पर एक टीवी चर्चा के दौरान पैगंबर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था और जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी. दोनों नेताओं को उनकी पार्टी ने निलंबित कर दिया है, वहीं कई इस्लामी देशों ने उनके बयानों पर आपत्ति जतायी है.
दिल्ली-मुंबई में मामला दर्ज
दोनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. नरसिंहानंद औपचारिक रूप से भाजपा से नहीं जुड़े हैं. उन्हें इस साल की शुरुआत में एक सार्वजनिक समारोह में मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. पैगंबर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दिल्ली में दर्ज एक प्राथमिकी में वह भी नामजद हैं.
(भाषा)