STS नियुक्ति को लेकर Patna HC सख्त, स्टेट हेल्थ सोसाइटी से मांगा जवाब
पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) के पद पर नियुक्ति मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
Patna: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) के पद पर नियुक्ति मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी की एकल पीठ ने सोनु कुमार व अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उक्त पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दिया है.
याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या - 06/ 2020 के अनुसार सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया है. इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था.
इस मामले में नेशनल टियूब रकुलोसिस संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति को लेकर निकाले गए विज्ञापन के अनुसार मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एस टी एस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि याचिका के जरिये मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अनुमति देने के लिए आदेश देने का भी आग्रह किया गया है. सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल / पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है.