लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत: चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख की बेल मंजूर
Lalu Prasad Yadav: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी
रांची: Lalu Prasad Yadav:चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका स्वीकार कर ली. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी और जमानत देने का आग्रह किया था.
चार मामलों में पहले मिली सजा
जानकारी के मुताबिक, चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के रिहा किया जाएगा. राजद प्रमुख के वकील ने जानकारी दी है, कि वह आधी सजा काट चुके हैं. इसके अलावा उनके लगातार खराब चल रहे स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दी गई है. लालू यादव को एक लाख रुपये का बांड व जुर्माने के 10 लाख रुपये चुकाना होंगे.राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है. यह पांचवा मामला था, जिसमें उन्हें जमानत मिली है.
डोरंडा कोषागार का है मामला
यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है. झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में भी जमानत दे दी. 27 साल बाद कोर्ट ने फरवरी में डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया था. इसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. उन्हें पांच साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई थी. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था. इसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल थे. 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है.
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