रांची: Mining Lease Case:माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़े मामले को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की जा रही थी. झारखंड हाईकोर्ट में मेरिट से पहले याचिका की योग्यता पर सुनवाई की गई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया है और फैसले के लिए 3 जून की तारीख निर्धारित की है. 


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4 घंटे चली सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, अपने निर्धारित वक्त से झारखंड हाई कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. तकरीबन 4 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत में फैसला रिजर्व रख लिया है. कार्यवाही के शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पड़ा इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार अदालत को सप्लीमेंट्री पर दलील पेश की गई. कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि 2013 में दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया था. 


अदालत ने रिजर्व किया फैसला
मामले को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड हाई कोर्ट रूल 4a, 4b और 5 की दलील पेश करते हुए याचिका को तथ्य विहीन बताया और अदालत से याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी देखने का आग्रह किया. और और अदालत को 4a ,4b और 5 क तहत याचिका मेंटेनेबल नहीं होने की दलील रखी. मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में सप्लीमेंट्री से जुड़े दलितों को भी पेश किया और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला रिजर्व कर लिया है.


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