Patna: बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) जारी है. जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 858 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित (Candidate Won Unopposed in the first phase) हो गए हैं. इन सभी निर्विरोध जीते उम्मीदवारों की घोषणा तो हो गई है लेकिन अभी जिम्मेदारी संभालना बाकी है. राज्य में कुल ग्यारह चरण में पंचायत चुनाव होने हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऐसे में जीते हुए कैंडिडेट भी अंतिम चरण के चुनाव के बाद ही विधिवत तौर पर अपने पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे. दूसरे चरण में निर्विरोध प्रत्याशियों की घोषणा 18 सितंबर (शनिवार) को हो जाएगी. हर चरण में निर्विरोध प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होगा पर उनके शपथ ग्रहण की अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.


बता दें कि पंचायत आम चुनाव के अंतिम व 11 वें चरण की मतगणना 15 दिसंबर को होनी है. ऐसे में सितंबर में निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी दिसंबर तक अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे.


ये भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर भारत-बंग्लादेश के लोगों को तोहफा, नित्यानंद राय ने टर्मिनल भवन-1 का किया शिलान्यास


वीवीपैट के प्रयोग का मामला भी पहुंचा हाईकोर्ट
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है. मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karole) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट (Verifiable Paper Audit Trial System) के प्रयोग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


EVM के साथ VVPAT की मांग
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किये जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे. लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में वीवीपैट के प्रयोग पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है.