Patna: बिहार में हड़ताल कर रहे सफाईकर्मियों का मामला पटना हाईकोर्ट (Patna High court) पहुंचा है, जिसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से हड़ताल समाप्त हो गया है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, हड़ताली कर्मचारी कल (बुधवार) से काम पर लौट जाएंगे. बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के वकील योगेश चंद्र वर्मा ने इस संबंध में बयान जारी किया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसके साथ ही अब साफ हो गया है कि कल से ग्रुप डी कर्मचारी काम पर लौटेंगे. कर्मचारियों के नेता ने कहा कि हमारी तरफ से जो मांग थी उनमें कुछ पर अदालत ने गौर किया है. इसके साथ ही इस मामले में सरकार को कुछ दिनों का अमल के लिए वक्त दिया गया है.


साथ ही बता दें कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल (AG) ने अपनी बात रखी है. इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि हड़ताली कर्मचारियों की शिकायतों पर राज्य सरकार विचार करेगी और 8 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ शब्दों में कर्मचारियों को अपने काम पर लौटने का निर्देश जारी किया है.  


आउटसोर्सिंग सरकार का अधिकार है 
सरकारी वकील ने आगे कहा कि यदि आवश्यक हो तो आउटसोर्सिंग सरकार का अधिकार है और जब भी आवश्यक होगा पीएमसी में आउटसोर्सिंग की जाएगी लेकिन इस आधार पर मौजूदा कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे.


ये भी पढ़ें- जल्द होगा 20 से 30 साल पुराने मामलों का निपटारा, Patna HC प्रशासन ने जारी किया निर्देश


हड़ताली कर्मचारी को लेकर सरकार ने रखा ये पक्ष
उन्होंने कहा कि किसी भी हड़ताली कर्मचारी को हड़ताल किए जाने की वजह से नहीं हटाया जाएगा लेकिन अन्य दंडात्मक आरोपों का सामना करने वाले कर्मचारी को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा. 


8 दिनों से सफाईकर्मी हड़ताल कर रहे हैं
बता दें कि बीते 8 दिनों से सफाईकर्मी हड़ताल कर रहे हैं. इस हड़ताल की वजह से राज्य के कई शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि कर्मचारी वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार इनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई कर सकती है.