जल्द होगा 20 से 30 साल पुराने मामलों का निपटारा, Patna HC प्रशासन ने जारी किया निर्देश
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जल्द होगा 20 से 30 साल पुराने मामलों का निपटारा, Patna HC प्रशासन ने जारी किया निर्देश

पटना हाईकोर्ट प्रशासन (Patna High Court Administration) ​ने नोटिस जारी किया है कि पटना हाईकोर्ट में 20 से 30 साल पुराने केस का जल्द निपटारा किया जाएगा. 

Patna HC प्रशासन ने जारी किया निर्देश  (फाइल फोटो)

Patna: पटना हाईकोर्ट प्रशासन (Patna High Court Administration) ​ने नोटिस जारी किया है कि पटना हाईकोर्ट में 20 से 30 साल पुराने केस का जल्द निपटारा किया जाएगा. इसके लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने संबंधित अधिवक्ताओं से फिजिकल सुनवाई के लिए सहमती मांगी हैं. नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड की वेबसाइट के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के समक्ष 30 साल से पुराने 2411 सिविल मामले लंबित हैं. 

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इसके अलावा उच्च न्यायालय के समक्ष 4663 ऐसे क्रिमिनल और सिविल मामले हैं जो 20-30 साल पुराने हैं. ऐसे में पुराने मामलों के निष्पादन हेतु हाईकोर्ट ये बड़ी पहल उठाई है. हाईकोर्ट प्रशासन ने 20 से 30 साल पुराने मामलों की सुनवाई हेतु पक्षकार वकीलों से सहमती मांगी है. ऐसे में अगर वो फिजिकल सुनवाई हेतु सहमत हैं, तो वो अपनी सहमती oldcases.phc-bih@gov.in वेबसाइट पर 17 सितंबर से पहले दे सकते हैं. सहमती मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन स्थितियों को देखते हुए इन मामलों को अलग-अलग पीठ को सूचीबद्ध करेगा. 

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इस मामले को लेकर वकीलों का कहना है कि पुराने मामले का निष्पादन जरूरी है. मगर वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए. जेल में बंद अभियुक्तों की जमानत नहीं हो पा रही है. अग्रिम जमानत के मामले एक साल से भी ज्यादा समय से पड़े लंबित पड़े हुए हैं.

 

 

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