पटनाः PF Online New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने सब्सक्राइबर्स के लिए नया अपडेट शुरू कर दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट के लिए नए बदलाव किए है. अब पीएफ अकाउंट से ग्राहक घर पर बैठकर अपने पीएफ खाते में जमा किए गए पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं.


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घर बैठे खाते में करें ट्रांसफर
जनाकारी के लिए बता दें कि अगर आप अपनी प्रोविडेंट फंड (PF)की राशि पिछली कंपनी से मौजूदा नियोक्ता द्वारा खोले गए नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इसे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)भी पीएफ ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है.


यूएएन से एक ही जगह पर रहते है सभी खाते
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)के आने के बाद से कर्मचारी के सभी खाते एक ही जगह रहते हैं, लेकिन रुपया अलग-अलग खातों में रहता है. इसलिए जरूरी है कि आप पहले अपना UAN नई कंपनी के साथ शेयर करें. बाद में पुराने खाते से रुपये को अपने नए खाते में ट्रांसफर करें. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने होंगे. जानकारी के लिए बता दें अगर ग्राहक आनलाउन रुपयों का ट्रांसफर करता है तो ठीक से करें.


नए खाते में पीएफ ट्रांसफर के लिए कैसे करें आवेदन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार के अनुसार सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड का उपयोग करके यहां लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं. ईपीएफओ से जुड़े लोग वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन और पीएफ अकाउंट वेरिफाई करना होता है. आपको अपनी वर्तमान रोजगार जानकारी प्रदान करनी होगी. उसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद पिछली नियुक्ति का पीएफ खाता विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा. अब आपके पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को प्रमाणित करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता के बीच चयन करने का विकल्प होगा.


पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए 
जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए. क्योंकि इस नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. कर्मचारी का बैंक खाता नंबर और आधार नंबर यूएएन से जुड़ा होना चाहिए. पिछली नियुक्ति से बाहर निकलने की तारीख याद रखनी चाहिए. अगर नहीं तो पहले याद कर लीजिए. ई-केवाईसी को नियोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए. पिछले सदस्य आईडी के लिए केवल एक स्थानांतरण अनुरोध स्वीकार किया जाएगा. आवेदन करने से पहले सदस्य प्रोफ़ाइल के अंदर दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी को सत्यापित और पुष्टि करें.


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