बिहार में अब नहीं चलेंगी दूसरे राज्यों की गाड़ियां, परिवहन विभाग ने जारी किया ये जरूरी निर्देश
राज्य में टैक्स चोरी और गलत गतिविधि को रोकने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है. विभागीय सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दूसरे राज्य से बिहार आने वाली गाड़ियों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल पंप के बिल जैसे कागजात रखना अनिवार्य होगा.
Patna: बिहार में झारखंड की गाड़ियां चलाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राज्य में झारखंड की गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी. यही नहीं, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों की नंबर वाली गाड़ियों के स्थाई परिचालन पर भी रोक को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. परिवहन विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं.
गलत गतिविधि को रोकने के मकसद से लिया गया निर्णय
दरअसल, राज्य में टैक्स चोरी और गलत गतिविधि को रोकने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है.
ये भी पढ़ें- Patna Airport पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के समय टच प्वाइंट को ओवरशूट कर गई फ्लाइट
21 वाहन चालकों पर कार्रवाई
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने रविवार को कहा, झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. अभी तक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है.
जरूरी दस्तावेज रखना अनिवार्य
विभागीय सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दूसरे राज्य से बिहार आने वाली गाड़ियों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल पंप के बिल जैसे कागजात रखना अनिवार्य होगा. बिना इन जरूरी दस्तावेजों के पाए जाने पर फाइन लगाने के साथ गाड़ी भी जब्त की जा सकती है.