मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को ध्वस्त किया जाएगा जिसकी कार्रवाई 10 दिसंबर के बाद शुरू की जाएगी. नगर आयुक्त ने इसके लिए जिले के डीएम को रिमाइंडर लेटर लिखा है. इसमें बालिका गृह से समान हटाने, वीडियोग्राफी कराने और रिसीवार नियुक्त करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है.


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 दरअसल इस भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की थी कि यह बिना नक्शा पास के बना हुआ है. साहू रोड पर ब्रजेश ठाकुर का शेल्टर होम उनकी मां मनोरमा देवी के नाम से है. जो बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बनाया गया है. 


अब इसको ध्वस्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन कागजी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटा है. आपको बता दें कि 10 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त संजय दुबे ने एक महीने का समय मांगा था. इसके लिए 10 दिसंबर तक आखिरी तिथि निर्धारित की गई थी.


आपको बता दें कि ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड मामले में मुख्य आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे पटियाला कोर्ट शिफ्ट किया गया है. फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और आगे सीबीआई इसमें क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी.