Kaimur News: बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस काफी सख्ती दिखा रही है. नियमों के अनुसार हर्ष फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ तो भी शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए बिहार की कैमूर पुलिस ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है. अब शादी-विवाह के आयोजन स्थल हैं, उनके आयोजकों को एक घोषणा पत्र देना होगा. इसमें हर्ष फायरिंग नहीं करने की शपथ लेनी होगी. अगर कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग होती है तो तुरंत संबंधित थाने को सूचना देना होगा. ऐसा नहीं करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी.


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दरअसल, शादी-विवाह का मौसम जोरों पर है. आयोजन स्थलों में धूमधाम से शादी हो रही है. वहीं कैमूर पुलिस के जारी इस पत्र से आयोजकों में हड़कंप मच गया है. हर्ष फायरिंग को रोकने को लेकर कैमूर पुलिस द्वारा आयोजकों के लिए साफ शब्दों में मैसेज जारी किया है कि अगर हर्ष फायरिंग से संबंधित कोई घटना होती है और आयोजक सूचना नहीं देते हैं, तो उनको दोषी माना जाएगा. पुलिस ने कहा कि अगर हर्ष फायरिंग की सूचना किसी अन्य के जरिए पुलिस को मिली तो उसमें आयोजकों की संलिप्तता मानते हुए जांच की जाएगी. 


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पुलिस गाइडलाइन में कहा गया है कि मामला संज्ञान में आने के बाद एक हफ्ते के अंदर संबंधित क्षेत्र के एसडीपीओ अपना सुपरविजन भेजेंगे. इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय भभुआ साकेत कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के जारी निर्देश के आलोक में कैमूर जिले के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि उनके क्षेत्र में शादी विवाह से संबंधित सभी आयोजको द्वारा एक स्वलिखित घोषणा पत्र देना होगा. इसमें वह साफ शब्दों में लिखेंगे कि उनके यहां होने वाले शादी विवाह के आयोजनों में हर्ष फायरिंग नहीं होगी. अगर होती है तो इसकी सूचना तुरंत वह थाना को देते हुए पूरा सहयोग करेंगे.


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डीएसपी ने कहा कि अगर कहीं से भी उनकी लापरवाही सामने आई तो उनके ऊपर भी इसमें संलिप्तता को लेकर कार्रवाई की जाएगी. घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना अध्यक्ष तुरंत घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करेंगे और संबंधित एसडीपीओ एक हफ्ते के अंदर अपना सुपरविजन का रिपोर्ट सौंपेंगे.


रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल