रांची: Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया है. इनकी सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

घर के पास चबूतरे पर खड़ा करके मार दी गई थी गोली 
बता दें कि वारदात वर्ष 2013 की है. दो लोगों भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी. इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा करके गोली मारी गई थी. इस केस में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.


सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश 
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए. अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को मामले में फैसला सुनाया. मामले के अभियुक्त पूर्व झामुमो विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे. जबकि, गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित था. 


विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में चुने गए थे विधायक 
पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक चुने गए थे. 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था. वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.


इनपुट- आईएएनएस के साथ


यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की पार्टियों के नहीं मिल रहे सुर-ताल, कहीं जिद तो कहीं बगावत