बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय के फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से पतंजलि के बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ सम्मन जारी किया है. इन दोनों पर शिकायतकर्ता बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था. 


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शिकायतकर्ता ने बार-बार इलाज के लिए लगाई थी गुहार
दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड महर्षि काटेज योग ग्राम झूला में इलाज के नाम पर 7 और 8 जून 2022 को करीब ₹90000 का भुगतान उनके खाते पर किया गया था. भुगतान करने के बाद पतंजलि की ओर से इलाज के लिए 12 जून को समय दिया गया. निर्धारित तिथि को वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ इलाज कराने पहुंचे, तो संस्था के प्रशासक और अधिकारियों के द्वारा टालमटोल की गई. शिकायतकर्ता ने बार-बार इलाज के लिए गुहार लगाई तो उन्हें राशि नहीं मिलने की बात की और दोबारा राशि जमा करने की बात कही गई. जिसके बाद महेंद्र शर्मा को शक हुआ कि उनके द्वारा पतंजलि संस्था के द्वारा धोखाधड़ी की गई है. 


इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज 
शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके खाते से पतंजलि के खाते से राशि को ट्रांसफर किया गया था और इलाज की तिथि भी दी गई थी. लेकिन वहां पहुंचने पर इलाज नहीं किया गया. इलाज नहीं होने पर महेंद्र शर्मा ने बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में 18 जून 2022 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद पत्र दाखिल किया था. परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहिनी कुमारी के न्यायालय से बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ आज सम्मान भेजा गया. इस मामले में 12 जनवरी 2023 को सदेह उपस्थित होने या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया गया है. वादी के अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया कि 417 और 420 आईपीसी धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है. वादी के साथ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. 


इनपुट- राजीव कुमार


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