धनबाद: MLA Dhullu Mahto: झारखंड के धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (BJP MLA Dhullu Mahto) की मुश्किलें बढ़ गई है. एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की एक पुराने मामले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.अब उनका जेल जाना तय है. दरअसल, विधायक ढुल्लू महतो पर साल 2013 में बरेरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. जिसमें ढुल्लू महतो पर पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने का आरोप लगा था.   


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निचली अदालत ने सुनाई थी एक साल की सजा
एफआईआर के मुताबिक जब पुलिस एक फरार वारंटी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने पहुंची तो मामले की जानकारी मिलते ही विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और अपने करीबी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से मारपीट कर छुड़ा लिया. महतो ने न सिर्फ मारपीट कर पुलिस वालों को घायल किया बल्कि हथियार छीनने की भी कोशिश की. जिसमें निचली अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी. इसी मामले में धनबाद एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष कोर्ट में बीजेपी विधायक ने अपील की थी.


झारखंड में कई मुकदमे दर्ज
बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने साल 2019 में ही फैसला सुनाते हुए ढुल्लू महतो को दोषी करार दिया था और एक साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ विधायक ने एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत की अपील की थी जिसे अब विशेष अदालत ने भी खारिज कर दिया है. फिलहाल अब ढुल्लू के सामने जेल जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है. बता दें कि भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो एक दागी चेहरा है. अक्सर विवादों में रहने वाले ढुल्लू महतो पर करीब 20 से अधिक संगीन मुकदमे झारखंड के कई जिलों में दर्ज है.


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