नवादाः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा, 25 हजार रुपये अर्थदंड
बिहार के नवादा में व्यवहार न्यायालय में नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को 10 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई है.
नवादा: बिहार के नवादा में व्यवहार न्यायालय में नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय ने एक आरोपी को 10 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.
व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश षष्टम सह स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो आशुतोष राय ने यह सजा वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी अनिल कुमार उर्फ अनिल सिंह को सुनाया. वहीं विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा.
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गौरतलब हो कि 3 जून 2017 को उक्त आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला थाना में कांड संख्या-28/17 दर्ज कराया गया था.
न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म मामले में उक्त अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 साल श्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अन्य धाराओं में 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की कुल राशि 30 हजार रुपये पीड़ित को सौंपने का आदेश दिया गया है.
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नवादा पुलिस ने इस मामले में काफी सहयोग किया है. बता दें कि सजा का ऐलान होने के बाद दुष्कर्म के आरोपी के परिवार में काफी खलबली मच गई है. वहीं परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है.
इनपुट- यशवंत सिन्हा
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