Jssc Paper Leak: ED की एंट्री और सियासत, जेएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार-विपक्ष में रार
Jssc Paper Leak: झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी ने पेपर लीक मामले में इडी की एंट्री पर सवाल उठाएं हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट सक्षम है जांच करने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं सकेंगे तो प्रवर्तन निदेशालय करेगा.
Jssc Paper Leak: जेएसएससी पेपर लीक मामले में अब क्या ईडी की एंट्री होगी? इसी सवाल को लेकर झारखंड की सियासी फिजा गर्म है. हर तरफ चर्चा हो रही है. इस बीच राज्य सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. जेएसएससी पेपर लीक मामले पर ईडी की एंट्री और सियासत शुरू हो गई है. दरअसल, पेपर लीक मामले में ईडी की रांची जोनल एजेंसी ईसीआईआर ने इस संबंध में पत्र लिखकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. वहीं, झारखंड सरकारी की तरफ से जानकारी मिलने के बाद ईसीआईआर दर्ज कर लिया जाएगा, फिर मामले की जांच ईडी करेगी.
झारखण्ड सामान्य स्नातक, योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार पुनः एसआईटी का गठन किया गया है. इस मामले पर परिवर्तन निदेशालय की एंट्री ने राज्य में सियासत भी बढ़ा दी है. गौरतलब है कि झारखण्ड सामान्य स्नातक, योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, 28 जनवरी 2024 को निर्धारित था. लेकिन परीक्षा संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था.
पेपर लीक के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के अंदर जितने घोटाले- घपला हुए हैं. देखा जाएगा तो सब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच करेगी. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी ने पेपर लीक मामले में इडी की एंट्री पर सवाल उठाएं हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट सक्षम है जांच करने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं सकेंगे तो प्रवर्तन निदेशालय करेगा.
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उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सूची समझी साजिश के तहत जानबूझकर प्रवर्तन निदेशालय घुसना चाह रही ,है जिससे उनकी मंशा साफ दिख रही है. कैसे ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बता दें कि पेपर लीक होने के बाद आयोग की तरफ से नामकुम थाने में केस दर्ज कराया गया था. दर्ज केस में धारा 468, 467, 420, 120 B IPC और 66 IT एक्ट, झारखंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 2001 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट: कामरान जलीली