हजारीबाग:  हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम व व्यवस्थित करने को लेकर आदेश जारी हो गया है. विभाग ने भारी मालवाहक वाहनों का हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित कर दिया है. बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हजारीबाग शहर के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित व सुदृढ बनाने हेतु हजारीबाग शहर में आने वाले सभी एन.एच. से भारी वाहनों के प्रवेश पर नो एन्ट्री सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 तक लगाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है.


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विभाग के अनुसार हजारीबाग शहर के सुगम यातायात व्यवस्था बनाने हेतु 27 जून को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार यातायात प्रभारी,हजारीबाग पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के संयुक्त प्रस्ताव के आलोक में भारी मालवाहक वाहनों का हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा. बता दें कि कारगिल पेट्रोल पंप के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक, सिमरा गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक वर्जित रहेगा. इसके अलावा रेलवे ओवरब्रिज लेपो रोड के पास सुबह 8:00 बजे से 9:00 तक,छडवा गदोकर मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक,सिंघानी मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक,चानो रोड ओवर ब्रिज के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक,एवं नगमा टोल प्लाजा बाईपास मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.


इसके अलावा बता दें कि उक्त अवधि में भारी वाहनों के आवागमन की निगरानी हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी भारी वाहन अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें. साथ ही यात्री बसों को बस स्टैंड के अंदर ही पड़ाव में यात्रियों के बैठने का निर्देश दिया गया है. बस स्टैंड से नगवां टोल प्लाजा तक कोई भी यात्री बस का ठहराव वर्जित रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.


इनपुट- यादवेन्द्र मुन्नू


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