Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज 7 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी. मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से उपस्थिति में छूट देने से संबंधित आवेदन दिया गया है. इस मामले पर अभियोजन पक्ष के द्वारा रिज्वाइंडर( प्रार्थना पत्र)  फाइल किया जाना है. जिसके लिए सहायक लोक अभियोजक ने 10 दिनों का वक्त मांगा है.


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मांगा 10 दिनों को वक्त
साल 2019 से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने आज एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट से सबंधित आवेदन पत्र दिया है. उन्होंने अदालत से शारीरिक तौर से उपस्थिति में छूट मांगी है. वहीं, इस मामले पर अर्जी के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा रिज्वाइंडर फाइल किया जाना है. मामले की जानकारी देते हुए सहायक लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बताया कि रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए उन्होंने 10 दिनों का वक्त मांगा है. 


2019 का है मामला
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी थी. वहीं अगली तारीख 7 जून को निर्धारित की गई थी. दरअसल यह मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ वोट डालने अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित संत फ्रांसिस स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे. उन्होंने उस दौरान गले में पार्टी का  सिंबॉलिक पट्टा लगाया हुआ था. अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले पर एमएलए एमपी की विशेष कोर्ट में केस पेंडिंग है. 


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