रांची: Mining Lease Case: खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन घिरते नजर आ रहे हैं. चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है. चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. दरअसल खनन पट्टा जारी होना आरपी अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन करती है. धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है.


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हेमंत सोरेन के द्वारा खुद के नाम खनन पट्टा अलॉट कराने के मामले में झारखंड में सियासत भी चरम पर है. भाजपा इस मामले में लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर रही है, वहीं हेमंत सोरेन का इस मामले को लेकर बचाव करने के लिए उनकी पार्टी झामुमो के लगभग सभी नेता उतर आए हैं. ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जारी यह नोटिस हेमंत सोरेन के लिए झटके से कम नहीं है. 


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आपको बता दें कि इससे पहले जब ये मामला चुनाव आयोग के समक्ष पहुंचा था तो आयोग की तरफ से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब कर इस मामले में पूछताछ की गई थी. आयोग ने राज्य सचिव से इससे जुड़े सभी दस्तावेजों की सत्यता साबित करने को कहा था. 


आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी है. ऐसे में वह अपने नाम खनन पट्टा जारी करने को लेकर घिर गए हैं. सीएम हेमंत सोरेन पहले से ही रांची में उनके नाम पर पत्थर की खदान के कथित आवंटन को लेकर कानूनी उलझन में हैं. अब इस मामले की जांच चुनाव आयोग पहले से ही कर रहा है. अगर इस मामले में वह दोषी पाए जाते हैं तो विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता की नौबत भी आ सकती है.


बता दें कि राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा की शिकायत के बाद राज्यपाल बैस ने इस शिकायत को चुनाव आयोग के पास राय के लिए भेजा था. जिसपर चुनाव आयोग की तरफ से यह एक्शन लिया गया है.