रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित स्लॉटर हाउस (Slaughter House) के संचालन से जुड़ी याचिका पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल न किये जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि राज्य सरकार के अफसर अदालती आदेश को हल्के में ले रहे हैं. यह स्वीकार्य नहीं है.


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हाइजेनिक तरीके से मीट होगा उपलब्ध
बता दें कि, रांची शहर के कांके में सरकार की ओर से 5 एकड़ में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्लॉटर हाउस (वधशाला) का निर्माण कराया गया है. इसे 2018 में ही चालू किया जाना था. योजना यह थी कि इसे शुरू कर शहर में अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों पर रोक लगायी जायेगी और यहां से लोगों को हाइजेनिक तरीके से मीट उपलब्ध हो सकेगा. 


कोर्ट ने जताई नाराजगी
यह व्यवस्था आज तक लागू नहीं हो पायी. इसी मामले को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गयी है. अदालत ने इसपर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था. सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार की ओर से अब तक जवाब न मिलने पर कड़ी नाराजगी जतायी. उन्होंने अफसरों को हिदायत की कि वे कोर्ट के आदेश को हल्के में न लें. 


अवैध बूचखानों पर लगाया जाए लगाम
अदालत ने दो विभागों पर लगाया गया जुमार्ना अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा है. इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.


(आईएएनएस)