Ranchi: झारखंड (Jharkhand) में सरकारी नौकरी (Government Service) की तैयारी कर रही महिला उम्मीदवारों (Female Candidates) के लिए गुड न्यूज है. दरअसल झारखंड सरकार (Jharkhand Government ) ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देने का निर्देश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जानकारी कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल (Vandana Dadel) ने दी है. उन्होंने इस संबंध में जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) को पत्र भेजा है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का हवाला दिया गया है.


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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की गणना को लेकर फॉर्मूला निर्धारित किया है. इस फॉर्मूले के तहत ही रिजर्वेशन (Reservation) देना है. ऐसे में, प्रधान सचिव ने तय फॉर्मूले के तहत महिलाओं को प्रदेश में अनुमान्य 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने को लिखा है.


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कार्मिक विभाग (Personnel Department) के पत्र में लिखा गया है कि झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (एससी, एसटी और ओबीसी के लिए) अधिनियम 2001 के तहत सीधी भर्ती के लिए सभी नियुक्तियों में झारखंड राज्य के अनारक्षित और आरक्षित कोटि की महिला उम्मीदवारों को पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है. इस क्षैतिज आरक्षण की गणना में हर कार्यालय को एकरूपता बरतने की आवश्यकता थी. ऐसे में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने से उन्हें लाभ होगा.


पत्र में आगे लिखा गया है कि ऐसे में, समानता के लिए डिपार्टमेंट लेवल से एक स्पष्टीकरण विचाराधीन था. अब शीर्ष अदालत द्वारा उत्तर प्रदेश और गुजरात से संबंधित मामले में पारित फैसले के अनुरूप झारखंड में भी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. अब महिलाओं को सभी नियुक्तियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा.