झारखंड: खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन को मिली राहत, चुनाव आयोग ने दिया यह आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा ने रांची के अनगड़ा में अपने नाम पर पत्थर खदान लीज लेने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की है
दिल्ली/रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग से बड़ी राहत मिली है. आयोग ने 80 डिसमिल पत्थर खनन लीज से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था, जिसका जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया था. आज सीएम को आयोग के सामने पेश होना था लेकिन सीएम ने निर्वाचन आयोग से और समय की मांग की है.
28 जून को होगी सुनवाई
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके वकील अभी कोरोना पॉजिटिव हैं इस वजह से उन्हें दिया जाए, जिसके बाद आयोग ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जून रखी है. पहले चुनाव आयोग ने 14 जून को 3 बजे का समय सुनवाई के लिए रखा था. वहीं, विपक्ष का कहना है कि हम निर्धारित समय पर पहुंच कर अपनी बात कोर्ट में रखेंगे.
चुनाव आयोग ने दिया था डेढ़ माह का समय
दरअसल, निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को 80 डिसमिल पत्थर खनन पट्टा मामले में नोटिस दिया है. जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम पर खान लीज ले रखी है. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है. इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हेमंत सोरेन ने अबतक चुनाव आयोग से करीब डेढ़ माह का समय लिया है.
आयोग ने उन्हें 14 जून को नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. आयोग ने इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर भाजपा को भी 14 जून को पक्ष रखने को कहा है.
बीजेपी ने लगाया ये आरोप
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा ने रांची के अनगड़ा में अपने नाम पर पत्थर खदान लीज लेने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की है, जिसे राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को भेज दिया था. रघुवर ने इसे ऑफिस ऑफ प्राफिट का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है.
मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. सीएम की तरफ से पहले ही निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया गया था.
(इनपुट-नेहा सिंह)