रांची:Unlock process: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बैठक हुई जिसमें राज्य में प्रतिबंध एवं छूट को लेकर निर्णय लिए गए.


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7 मार्च से खुलेंगे स्कूल
राज्य के सभी जिलों में 7 मार्च से कक्षा 1 एवं इससे ऊपर के स्कूल खोल दिए जाएंगे. इसके साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी है. रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 31 मार्च की तिथि तक ऑफ्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी.


स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति
विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. लेकिन विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी है. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति कमिश्नर द्वारा दी जाएगी. जबकि ओपन एरिया में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.


पार्क-सिनेमा हाल पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
बंद जगह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही व्यक्ति उपस्थित होंगे. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी है. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के साथ  खोलने की अनुमति दी गई है.


मास्क पहनना होगा जरूरी
सभी दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा.


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