Punishment for Rape: पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को संतोष शर्मा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने ज्यादा सजा काटनी होगी.
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पटना:Punishment for Rape: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को संतोष शर्मा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने ज्यादा सजा काटनी होगी. संतोष शर्मा ने नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
दुष्कर्म का मामला 14 सितंबर 2018 का भागलपुर सदर थाना क्षेत्र का है. नाबालिग लड़की के माता पिता ने लिखित शिकायत सदर महिला थाना क्षेत्र में दर्ज करवाया था. 24 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था.
24 फरवरी को पाया गया था दोषी
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. 24 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था. वहीं पोक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन-सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 6 गवाह गुजारे गए थे और सभी ने मामले का समर्थन किया था.