कैमूर: पूरे देश में आज से नया कानून लागू हो चुका है. इसको लेकर कैमूर जिले के सभी थानों में कार्यक्रम कर नए कानून की जानकारी दी गई. कई आईपीसी की धाराओं को नए कानून में बदल दिया गया है. नए कानून के तहत कैमूर जिले में भभुआ और मोहनिया में दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. अब पीड़ित पक्ष को भी पुलिस समय-समय पर उनके द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर हो रहे कार्रवाई के बारे में जानकारी देगी. घटना होने के बाद किसी भी थाने में कोई भी व्यक्ति जीरो एफआईआर दर्ज कराया सकता है. इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर घटनास्थल के नजदीकी थाने में मामला ट्रांसफर कर दिया जाएगा.


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कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया आज से नया कानून लागू हो गया है. जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें आम लोग और जनप्रतिनिधियों को कानून के बारे में जानकारी दी गई है. पुलिस की जिम्मेदारी आम लोगों के प्रति बढ़ी है. जीरो एफआईआर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. ईमेल के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज होगा. नए कानून के तहत कैमूर जिले में दो कांड दर्ज किए गए हैं. जिसमें भभुआ में कांड संख्या 503/24 दर्ज किया गया है जो 406 और 420 के पूर्व धारा थी. जिसका नया धारा 316(2) और 318(4) में दर्ज किया गया है .


वहीं दूसरा मामला मोहनिया में कांड संख्या 410/24 दर्ज किया गया है जो मारपीट का था. इसमें लोगों के अधिकार बढ़े हैं. जो पहले दंड आधारित था अब न्याय आधारित है. इसमें आम लोगों का अधिकार बढ़े हैं. हम लोग अपराधियों पर ज्यादा फोकस करते थे अब हम लोग जो पीड़ित हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखते हैं. उनको एफआईआर करने में मदद करना एफआईआर की कॉपी देना. हम लोगों ने जीरो एफआईआर शुरू कराया है. जहां भी अपराध होती है नजदीकी किसी भी थाने में जाकर आप दर्ज करा सकते हैं. उस थाने की पुलिस घटनास्थल डिसाइड करेगी और संबंधित थाना में भेज देगी. लोगों को थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. ई मेल से भी प्राथमिकी दर्ज होगा.


इनपुट- मुकुल जायसवाल


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