कैमूर: कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय भभुआ और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मोहनिया में 11 मई 2024 को लगने वाली लोक अदालत को फिलहाल निरस्त कर दी गई है. लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा किया गया है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत अब 13 जुलाई 2024 को सुबह 10:00 बजे से लगेगी. जिसकी जानकारी आज व्यवहार न्यायालय भभुआ के जिला जज राधेश्याम शुक्ल ने दी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, बैंक रीड, वसूली सहित सभी प्रकार के सुलहनिय मामले की सुनवाई होगी.


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13 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
जानकारी देते हुए जिला जज राधेश्याम शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को सुबह 10:00 बजे से व्यवहार न्यायालय भभुआ और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मोहनिया में किया जाएगा. यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व में 11 मई को निर्धारित था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह लोक अदालत अब 13 जुलाई 2024 का आयोजित की जाएगी.


राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा कुल 10 बेंच का गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए आपसी सुलह के आधार उनके वादों का निस्तारण किया जाता है. इस लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय फौजदारी मामले, दीवानी मामले, बैंक ऋण वसूली ,मनी सूट, भूमि अधिग्रहण मामले सहित सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का तत्काल मौके पर निपटारा किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10 बेंच का गठन किया जाएगा. जिसमें आठ बेंच व्यवहार न्यायालय भभुआ और दो बेंच अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मोहनिया में बनाया जाएगा. इस संबंध में यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह व्यवहार न्यायालय भभुआ में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार भभुआ से संपर्क कर सकते हैं.


इनपुट- मुकुल जायसवाल


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