कटिहारः Katihar News: बिहार के कटिहार जिला अदालत के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर उसकी शव को खेत में छुपाने से संबंधित सेशन ट्रायल नं-186/21 की विचारण के बाद मामले में लिप्त आरोपी क्रमश मोहम्मद सलाम और मोहम्मद अली को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायाधीश श्री राम ने आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त नौ माह की कैद भी मुकर्रर किया है. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपियों को मंडल कारागार भेज दिया गया.
   
घटना को लेकर मृतिका के पिता हमीदुल उर्फ चामेदुल जो ग्राम पहाड़पुर बारसोई निवासी है. उन्होंने बारसोई थाना कांड सं०- 21/21 दर्ज कर पुलिस को बयान दिया था कि उसके ग्रामीण मो.सलाम का उनकी मृतक पुत्री से एक वर्ष से प्रेम संबंध चला आ रहा था और जब मृतिका गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी वादी पिता को लगी. तब आरोपी प्रेमी मो. सलाम दिल्ली चला गया. मो. सलाम को अली ने जब सूचना दी तो आरोपी सलाम ने वादी की पुत्री से विवाह करने की बात कहीं और जब सलाम बारसोई आया तो अली के कहने पर 13 फरवरी 2021 को संध्या पांच बजे मृतिका की भाभी ने उसे मो.सलाम के हवाले कर दिया जो उसे अपने साथ रखने की बात कह कर ले गया. 


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परन्तु दूसरे दिन खेत में शव होने की हल्ला सुनकर जब वादी खेत की ओर गया तो खेत में अपनी पुत्री को मृत अवस्था में पाया. जिसके शरीर पर जख्म के निशान थे. वादी पिता ने दोनों आरोपियों पर उनकी पुत्री को मारपीट कर जख्मी कर हत्या करने और शव को छुपाने की आरोप लगाया.


अदालत में विचरण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रमोद यादव ने नौ साक्षी पेश कर मामले की पुष्टि कराई. जिसके प्रति परीक्षण बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने किया. न्यायाधीश श्री राम ने हत्या करने और शव को छुपाने के दो अभियोग में आरोपियों को दोषी पाकर यह सजा सुनाई.
इनपुट- रंजन कुमार, कटिहार 


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