Lalu जेल मैनुअल उल्लंघन केस में HC ने AAG पर जाहिर की नाराजगी, कहा-कोर्ट के आदेश को हल्के में न लें
Lalu Yadav Jail Violation: कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लेने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.
रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले के आरोपी व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के जेल मैनुअल उल्लंघन (Jail Manual Violation) मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जेल आईजी के रिपोर्ट को पुनः अप्रुवल के साथ गृह एवं आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स से पुनः जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लेने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. बता दें कि याचिकाओं में झारखंड सरकार पर लालू यादव को विशेष छूट प्रदान करने का आरोप लगाया गया है. इनमें कहा गया है कि लालू सजायाफ्ता हैं, लेकिन उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के वार्ड से हटा कर केली बंगला भेजा गया, जहां उनसे राजद कार्यकर्ता बेरोक-टोक मुलाकात करते रहे.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) ने अदालत को बताया था कि जेल नियमावली (Jail Manual) का उल्लंघन करने को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. इस पर अदालत ने कहा था कि वह एक अलग मामला है. गौरतलब है कि लालू, दुमका कोषागार से गबन से संबद्ध चारा घोटाला के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं, उन्हें चाईबासा के दो मामलों एवं देवघर के मामले में पूर्व में जमानत मिल चुकी है.