Lok Sabha Election 2024: गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होगा मतदान, आचार संहिता लागू
Lok Sabha Election 2024: ईवीएम पर सभी प्रत्याशी का तस्वीर भी रहेगा. रात10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन. मतदान के 48 घंटा पहले लाउडस्पीकर, चुनावी सभा, प्रसार-प्रचार पर रोक रहेगा. सभी उम्मीदवारों को हलफनामा (Affidavit) देना होगा. प्रत्याशियों को अपराधिक रिर्पोट (Criminal Antecedents) भी देना होगा.
Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है. इसके अनुसार, गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6 वें चरण में 25 मई को मतदान होगा. चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल, नाम निर्देशन की अंतिम तारीख 6 मई, नाम निर्देशन प्रपत्रों की स्क्रूटनी 7 मई, अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 9 मई, मतदान की तिथि 25 मई और मतगणना की तिथि 4 जून निर्धारित की गई है. उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने शनिवार को कहीं.
18,01,845 कुल मतदाताओं की संख्या
लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 18,01,845 है. जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 09,35,046 और महिला मतदाताओं की संख्या 08,66,782 है. वहीं, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 17 है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 22 जनवरी 2024 से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 34,896 नये मतदाताओं को जोड़ा गया है. लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दिव्यांग मतदाता 18,309 एवं 85 प्लस मतदाताओं की संख्या 5,891 है.
लोकसभा क्षेत्र में कुल 1362 भवनों में 2160 मतदान केंद्र
गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 06 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1362 भवनों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2160 है. जिसमें 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 253 भवनों में 367 मतदान केंद्र, 33 डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 239 भवनों में 373 मतदान केंद्र, 34 गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 207 भवनों में 341 मतदान केंद्र, 35 बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 216 भवनों में 355 मतदान केंद्र, 42 टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 247 भवनों में 369 मतदान केंद्र एवं 43 बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 200 भवनों में 355 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं.
वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न कोषांगों की तरफ से अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी विस्तार से दी. उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति आइटीआइ मोड़ चास को वज्रगृह और मतगणना केंद्र बनाया गया है.
ईवीएम पर सभी प्रत्याशी का तस्वीर भी रहेगा. रात10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन. मतदान के 48 घंटा पहले लाउडस्पीकर, चुनावी सभा, प्रसार-प्रचार पर रोक रहेगा. सभी उम्मीदवारों को हलफनामा (Affidavit) देना होगा. प्रत्याशियों को अपराधिक रिर्पोट (Criminal Antecedents) भी देना होगा.
लोकसभा चुनाव से संबंधित शिकायत/जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नं.- डायल 1950 सेवा शुरू की गई है. जो सुबह 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक कार्यरत रहेगी. निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल (C-VIGIL) एप बनाया गया है. जिसके द्वारा प्राप्त शिकायत को 100 मिनट के अंदर समाधान किया जाएगा.
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निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर कुल 200 सेक्टर पदाधिकारी (बोकारो जिला) बनाया गया है. साथ ही सभी नोडल पदाधिकारी का नोडल इनकोर आइडी (ENCORE ID) बना लिया गया है जो निर्वाचन अवधि के दौराना निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्वस्थित करने एवं अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में समूचित निर्णय लेने में मदद करेगा.इस अवसर पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स एसडीओ चास ओम प्रकाश गुप्ता, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह डीएलओ मौजूद थे.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्र