Bihar Politics: तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
Bihar Politics: भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को सिंबल नाव छाप दिया था. इसके बाद भी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपनी चुनावी रैली में हमारे चुनावी सिंबल का यूज कर रहे हैं.
Bihar Politics: बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा टूटने लगी है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब गाली-गलौज में बदलता जा रहा है. जमुई में राजद नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान की मां के लिए कहे अपशब्दों पर हंगामा खड़ा हो गया है. इस सबके बीच मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. उनके खिलाफ भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवारवाद दर्ज कराया है. उन्होंने मुकेश सहनी पर उनके चुनावी निशान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है. इस मामले में 27 अप्रैल 2024 को मामले में सुनवाई होगी.
भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को सिंबल नाव छाप दिया था. इसके बाद भी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपनी चुनावी रैली में हमारे चुनावी सिंबल का यूज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव में खुलेआम इसका इस्तेमाल कर वोटर को गुमराह किया जा रहा है. सुधीर ओझा ने आगे कहा कि वीआईपी की ओर से लगातार हम पर चुनावी निशाने छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
सुधीर ओझा ने मीडिया को बताया कि हमने आज कोर्ट में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, संतोष सहनी सहित कई लोगों के खिलाफ परिवारवाद दर्ज कराया है. इन पर हमारे नाव सिंबल मिलने के बाद भी इसका इस्तेमाल, फर्जीवाड़ा करने और अपने चुनाव में लाभ के लिए खुलेआम प्रचार प्रसार सहित दुरुपयोग को लेकर परिवाद दायर कराया गया है. उन्होंने कहा कि हमने आईपीसी की धारा में 420, 467, 466, 471 और 171 की विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर अपराधिक मामला दर्ज कराया है. इसे कोर्ट ने एडमिट कर लिया है.