बगहा: भैरोगंज में महिला के साथ रेप करने वाले बलात्कारी रत्नेश सोनी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है वहीं उसपर अदालत की तरफ से 10 हज़ार का जुर्माना और अतिरिक्त 6 महीने की सजा सुनाई गई है.


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ख़बर बगहा से है जहां ADJ-1 बृजेश कुमार पांडेय की अदालत ने घर में घुसकर एक महिला का रेप करने के आरोप में बलात्कारी को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने लगाया है.  दरअसल भैरोगंज थाना क्षेत्र के नड्डा निवासी आरोपी रत्नेश कुमार सोनी (27) ने एक महिला के साथ घर में घुसकर जबर्दस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसे लेकर पीड़िता ने महिला थाने में 15 सितंबर 2020 को FIR दर्ज कराई थी. इसी मामले में महिला थाने में 44/20 कांड दर्ज किया गया था. 


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इस मामले में बगहा कोर्ट ने सुनवाई के बाद गवाह औऱ साक्ष्य पेश होने पर दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसकी सजा सुनाई. न्यायालय का यह फ़ैसला महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम माना जा रहा है. 


बगहा सीविल कोर्ट के अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने बताया कि कुल 8 साक्ष्य के साथ गवाह प्रस्तुत किए गए थे. इसी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है. आरोपी रत्नेश कुमार सोनी को 7 वर्ष सजा के साथ 10 हजार जुर्माना लगाया गया है, वहीं 10 हजार अर्थदंड जमा नहीं करने के एवज में छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 


अपराधी की सजा के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने कोर्ट के प्रति आभार जताया है. बता दें कि रेप के इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कम समय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ पीड़िता को न्यायालय से न्याय दिलाने का काम किया है. ऐसे पॉस्को एक्ट व महिला उत्पीड़न के अलावा छेड़छाड़ व बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है. जिसका मकसद है कि पीड़िता को समय से उचित न्याय मिल सके औऱ दोषी बख्शे नहीं जाएं. 
REPORT- IMRAN AJIJ