गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने बरौली से भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय को आदर्श आचार संहिता मामले में दोषी माना है. कोर्ट ने विधायक को दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड का जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं करने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है. यह सजा गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम 1 एमपी- एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने सुनाई है.


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22 अक्टूबर को कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण
भाजपा विधायक के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है. बता दें कि बरौली के भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पूर्व भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. मामले में वारंट जारी होने के बाद भाजपा विधायक रामप्रवेश राय ने 22 अक्टूबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और उनके द्वारा 5 हजार रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा की गई थी.


अर्थदंड जमा नहीं करने पर कारावास की सजा
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ओमप्रकाश सिन्हा ने बताया कि यह मामला आदर्श आचार संहिता से जुड़ा हुआ है जो बर्ष 2010 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री के द्वारा बाढ़ राहत कार्य के दौरान तत्कालीन मंत्री के द्वारा कुछ आदेश दिया गया था जो आदर्श आचार संहिता उलंघन था. बरौली के तत्कालीन बीडीओ उदय कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद वर्ष 2010 में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. ट्रायल पूरा होने के बाद आज रामप्रवेश राय ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद कोर्ट द्वारा उन पर 1 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि अगर वह जुर्माने की राशि सही वक्त पर नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने की कारावास हो सकती है.


इनपुट-मधेश तिवारी


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