नालंदा: 24 मई को गुजरात के सूरत स्थित तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 22 स्टूडेंट्स की मौत के बाद नालंदा के जिलाधिकारी ने सुरक्षा के लिए कड़े कदम अख्तियार करते हुए जिले के कोचिंग संचालकों और बड़े बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. 


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जिले के एक सौ से भी अधिक कोचिंग सेंटर संचालकों को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है. उन्हें एक सप्ताह के भीतर अग्नि सुरक्षा मानक को दुरुस्त करने के निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने बताया की इसके लिए नगर आयुक्त और अग्निशमन पदधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है. जो नोटिस के बाद सभी स्थलों का निरिक्षण करेंगे जो इस सुरक्षा मानकों  का अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध फायर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कोचिंग और संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा. 


 



नोटिस में जल्द से जल्द आगलगी की घटना से निपटने के लिए अग्निशमक की व्यवस्था कराने का सख्त निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि गुजरात में हुए हादसा के बाद विभाग द्वारा क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने को कहा गया है.


इधर नोटिस जारी होने के बाद कुछ कोचिंग संचालको ने अपने अपने कोचिंग में अग्नि शमन यंत्र लगवा दिया है मगर आधे से अधिक कोचिंग संचालक इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे है. साथ ही जो बड़े बिल्डिंग गलियों के भीतर है जहां अग्नि शमन की गाड़ी नहीं पहुंच सकती वैसे बिल्डिंग मालिकों को पानी के बड़े टैंक और फायर पाइप लगवाने का निर्देश दिया गया है ताकि वे आग लगने पर अपनी सुरक्षा स्वय कर सकें.