Patna: बिहार सरकार ने विधवाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस योजना में विधवा महिलाओं को बिहार सरकार की ओर से हर महीने 300 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी. इस योजना के तहत बिहार सरकार विधवा महिलाओं को उनके पति के जाने के बाद आ रही आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए चलाया गया था. जिसके बाद बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग के जरिए किया जाएगा. 


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आवश्यक सूचना
सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से असमर्थ विधवा महिलाएं ले सकती हैं. नियमों के अनुसार विधवा महिला की सालाना आय 60 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक महिला के पास BPL कार्ड होना जरूरी है. साथ ही आवेदक को किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो. नियमों के मुताबिक आवेदक महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए. पास के ही पोस्ट ऑफिस में आवेदक महिला का खाता होना चाहिए. 


ऑफलाइन भरना होगा फॉर्म
विधवा महिला प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. वहां से फॉर्म लेने के बाद ऑफिस में सभी  डॉक्यूमेंट को जमा करना है. फील किए गए फॉर्म के वेरिफिकेशन के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और महिला को पेंशन का लाभ मिल पाएगा. 


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